हैदराबाद:वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड (YS Vivekananda Reddy murder case) में वाईएसआरसीपी सांसद अविनाश रेड्डी ( YSRCP MP Avinash Reddy) की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस खत्म हो गई है. तेलंगाना अवकाश पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. लक्ष्मण ने कल और आज दलीलें सुनीं. सांसद अविनाश रेड्डी और विवेका की बेटी सुनीता की ओर से वकीलों ने शुक्रवार को कोर्ट में दलीलें पेश कीं.
शनिवार को सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल ने दलीलें पेश कीं. पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अविनाश की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला इस महीने की 31 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया. तब तक सख्त कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया है.
विशेष लोक अभियोजक अनिल ने न्यायाधीश के समक्ष अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा.. 'अविनाश रेड्डी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वह शुरू से ही हर कदम पर मामले की जांच में बाधा पैदा कर रहे हैं. लेकिन हम अपने तरीके से जांच करेंगे. जैसे अविनाश चाहते हैं वैसे नहीं. वे जांच में देरी कर लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं. हर बार नोटिस दिया जाता है, वह किसी कारण से सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं. अविनाश रेड्डी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.'
सीबीआई के वकील ने कहा कि ,'वे शुरू से ही हर कदम पर मामले की जांच में अड़ंगा लगा रहे हैं. हम अपने तरीके से जांच करेंगे लेकिन.. जैसा अविनाश चाहते हैं वैसा नहीं. वे जांच में देरी कर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. हर बार नोटिस दिए जाने पर वह किसी न किसी वजह से सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं. हमने इस मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ की है.. कुछ को गिरफ्तार किया गया है.'
सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा कि 'अविनाश के लिए ऐसी कौन सी विशेष स्थिति है जो दूसरों में नहीं है? अविनाश कोर्ट में तरह-तरह की याचिकाएं दाखिल कर देरी कर रहा है.'
हाईकोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछताछ की कि क्या आम केस में भी इतना समय लगता है? कोर्ट ने पूछा कि आप कह रहे थे कि विवेका की हत्या के कई मकसद थे.. मुख्य कारण क्या था?
सीबीआई ने इसका जवाब दिया 'साजिश हत्या से एक महीने पहले शुरू हुई थी. अविनाश के परिवार के विवेका के साथ राजनीतिक मतभेद हैं. विवेका कडप्पा सांसद को विजयम्मा या शर्मिला (एपी सीएम जगन की मां या जगन की बहन) को टिकट देने के लिए कहते हैं. अविनाश विवेका पर राजनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता था. एमएलसी चुनाव में विवेका की हार के पीछे साजिश थी.'
हाईकोर्ट ने पूछा, क्या पता चला?: पीठ ने पूछा कि भास्कर रेड्डी और उदय कुमार रेड्डी की गिरफ्तारी के क्या कारण थे और उनसे क्या सीखा. सीबीआई की तरफ से वकील ने समझाते हुए कहा, 'हमने साजिश में शामिल होने के आरोप में भास्कर रेड्डी और उदयकुमार रेड्डी को गिरफ्तार किया है. दोनों में से कोई भी हिरासत में सुनवाई में सहयोग नहीं कर रहा है. अविनाश की साजिश को शिवशंकर रेड्डी और गांगीरेड्डी ने अंजाम दिया था. जो लोग विवेका से नाराज थे, उन्हें गंगारेड्डी की साजिश में घसीटा गया और उनकी हत्या कर दी गई. दुश्मन-दुश्मन का दोस्त होता है की नीति पर चले. दस्तागिरी ने कहा कि पैसा अविनाश रेड्डी से आया था. अविनाश ने पैसे शिवशंकर रेड्डी को दिए, शिवशंकर ने गांगीरेड्डी को दिए. शिव शंकर रेड्डी को 4 करोड़ रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है.'