नई दिल्ली:केंद्र ने बुधवार को 61 पेज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम के पारित होने का बचाव किया है. अपने बचाव में कहा कि महत्वपूर्ण निर्णयों में उपराज्यपाल (एलजी) को अंधेरे में रखकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा किए गए व्यवधानों ने केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन पर कानून में संशोधन करना जरूरी बना दिया, केंद्र ने एक हलफनामे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021 को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया. अधिनियम केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्वाइंट है. गृह मंत्रालय के हलफनामे के अनुसार केंद्र ने दावा किया कि “कार्यकारी प्राधिकरण के संबंध में स्पष्टता की कमी के कारण दिल्ली के एनसीटी में प्रशासन दिन-प्रतिदिन के आधार पर पीड़ित है” , और इस प्रकार 2021 के संशोधन “स्पष्टता लाने और दिल्ली के एनसीटी की शासन संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए” किए गए थे.
बता दें कि AAP सरकार ने 2021 अधिनियम संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. उसी के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि संशोधन अधिनियम दिल्ली के एनसीटी के शासन को सुव्यवस्थित करने और संघर्ष को कम करने का प्रयास है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शासन की संरचना से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 239AA. जीएनसीटीडी-2021 का संशोधन किसी भी तरह से संविधान पीठ के फैसले या अनुच्छेद 239एए के आधार की उपेक्षा नहीं करता है. संशोधन अधिनियम केवल संविधान पीठ द्वारा निहित सिद्धांतों के अनुरूप शासन की संरचना को सुव्यवस्थित करने का प्रयास है. कार्यपालिका और विधायिका की व्यापक शक्ति, दिल्ली की एनसीटी की निर्वाचित सरकार द्वारा दी गई शक्ति के साथ-साथ संविधान की संघीय संरचना को सुरक्षित करने का प्रयास है.
हलफनामे में कहा गया है कि संशोधन अधिनियम, 2021 अस्पष्ट नहीं है और इस आधार पर इसे पढ़ने या असंवैधानिक घोषित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है. हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से कुछ अभिव्यक्तियाँ जोड़ी गई हैं. अस्पष्ट हैं क्योंकि इसके दायरे को परिभाषित करना या सीमित करना मुश्किल है. संशोधन अधिनियम एनसीटी दिल्ली के शासन को सुव्यवस्थित करना चाहता है और पहले से ही विधायी प्रस्तावों, एजेंडा, निर्णयों या पहले से पारित आदेशों के लिए निहित शक्ति का विस्तार करके संघर्ष को कम करना चाहता है.