नई दिल्ली : आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई. सांसद के रूप में अयोग्यता के कुछ दिनों बाद लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है. राहुल गांधी को हाउसिंग कमेटी की ओर से अलॉट सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है (Rahul Gandhi asked to vacate official bungalow).
सूत्रों ने कहा राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी में 12, तुगलक लेन खाली करने के लिए कहा गया है. सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी को परिसर खाली करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है. राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया है. पार्टी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि वह इस मामले को कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेगी.
'पत्र लिख और समय मांग सकते हैं राहुल' :एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोग्य लोकसभा सदस्य को अपनी सदस्यता खोने के एक महीने के भीतर आधिकारिक बंगला खाली करना होता है. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी, बंग्ला खाली करने की अवधि को बढ़ाने के लिए हाउसिंग कमेटी को लिख सकते हैं, एक ऐसा अनुरोध जिस पर पैनल द्वारा विचार किया जा सकता है.