नई दिल्ली :नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को एअरलाइंस को एक परामर्श जारी कर अशिष्ट यात्रियों से निपटने के लिए मौजूदा प्रावधानों को दोहराया. हाल के दिनों में विमान में यात्रियों की दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं. इसकी कड़ी में एक और घटना उस वक्त जुड़ गयी जब दिल्ली से लंदन जा रही एअर इंडिया की एक उड़ान में चालक दल के दो सदस्यों को शारीरिक चोट पहुंचाने के आरोप में एक पुरुष यात्री को विमान से उतार दिया गया. इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में डीजीसीए का यह परामर्श जारी किया गया.
पढ़ें : Emergency Landing In Telangana : वाराणसी जा रहे इंडिगो के विमान की तेलंगाना में आपात लैंडिंग
नागर विमानन महानिदेशालय ने एक परामर्श में कहा कि अशिष्ट यात्रियों से निपटने के लिए एअरलाइन द्वारा उठाए जाने वाले कदम के लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के तहत प्रावधान हैं. इसके अलावा इसमें कहा गया है कि पायलट, चालक दल के सदस्यों और इन-फ्लाइट सेवा के निदेशक की जिम्मेदारियां भी सीएआर में उल्लेखित हैं.
डीजीसीए ने कहा कि हाल फिलहाल में विमान में धूम्रपान करने, शराब पीने के कारण अमर्यादित व्यवहार करने, यात्रियों के बीच बहस और कई बार यात्रियों द्वारा अनुचित तरीके से छूना या यौन उत्पीड़न जैसी कुछ घटनाएं सामने आयी हैं, जिनमें संबंधित पद पर बैठे लोग, पायलट और चालक दल के सदस्य उचित कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं.