नई दिल्ली:विमान में शर्मनाक हरकत मामले में डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं, उड़ान के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया और एआई की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें कि हाल में एयर इंडिया (AI) के यात्री के पेशाब करने का मामला सामने आया था.
इससे पहले विमानन कंपनी एअर इंडिया ने पिछले साल नवंबर में अपनी एक उड़ान के दौरान एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा पर चार माह का यात्रा प्रतिबंध लगाया है. सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. यह घटना 26 नवंबर 2022 को न्यूयार्क से दिल्ली आ रही उड़ान में हुई थी. सूत्रों ने बताया कि विमानन कंपनी ने मिश्रा पर चार माह का उड़ान प्रतिबंध लगाया है.
एअर इंडिया के सीईओ स्तर की आंतरिक बैठक में यह फैसला लिया गया. डीजीसीए का कहना है कि एअर इंडिया ने शंकर मिश्रा पर चार महीने का बैन लगाया है. अन्य एयरलाइंस भी मिश्रा पर इसी तरह का बैन लगा सकते हैं. इससे पहले एअर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों का बैन लगाया था. शंकर मिश्रा की महिला यात्री पर पेशाब करने का आरोप में गिरफ्तारी 7 जनवरी को हुई थी.