नई दिल्ली :नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने संशोधित दिशानिर्देशों के तहत पायलटों और चालक दल के सदस्यों को माउथवॉश, परफ्यूम का उपयोग करने से रोक दिया है. इस संबंध में मंगलवार को जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि चालक दल के सदस्यों के अलावा चार्टर ऑपरेटरों और फ्लाइंग स्कूलों के साथ सरकारी विभागों के चालक दल के सदस्य माउथवॉश, टूथ जेल और दवाओं जैसे अल्कोहल सामग्री वाले उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकेंगे.
इतना ही नहीं जीडीसीए ने कहा है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए उड़ान से पहले या उड़ान के बाद सांस का परीक्षण किया जा सकता है. इससे यह सुनिश्चत किया जा सकेगा कि परिचालन उड़ान में पूरी तरह से इनके प्रयोग से बचा गया है. इसके अलावा सभी तरह के रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को अब विमान के किसी भी टैक्सी संचालन में शामिल होने से पहले ब्रेथ इनालाइजर की जांच से गुररना आवश्यक होगा. वहीं डीजीसीए ने शराब की खपत का पता लगाने के लिए विमानकर्मियों के चिकित्सा मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित एक संशोधित नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) लागू किया है. नए संशोधित नियमों के मुताबिक कोई भी चालक दल का सदस्य किसी भी दवा/फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या किसी भी पदार्थ जैसे माउथवॉश/टूथ जेल या किसी भी ऐसे उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो. इसके लिए ब्रेथ इनालाइजर से जांच की जा सकती है. यदि कोई भी चालक दल का सदस्य इस तरह से गुजर रहा है तो उड़ान का कार्यभार संभालने से पहले डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए.