नई दिल्ली:पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में 15 साल बाद साकेत कोर्ट ने बुधवार को सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 4 लोगों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया जबकि आरोपी अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना. दोषियों की सज़ा पर बहस 26 अक्टूबर को होगी बता दें सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह लगभग 3:30 बजे काम से घर लौटते समय उनकी कार में गोली मार का हत्या कर दी गई थी.
पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था, लेकिन पांच आरोपितों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह मार्च 2009 से हिरासत में है. पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था. बलजीत और दो अन्य रवि कपूर और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी एग्जीक्यूटिव जिगीषा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था.