दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

Shahnawaz Hussain: Rape Case में बीजेपी नेता को सेशन कोर्ट से मिली राहत, मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन पर लगाई रोक - एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने राहत दी है. पहले राउज एवेन्यू स्थित एडिशनल मेट्रोपोलिटन मिजस्ट्रेट ने उन्हें 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा था, जिसपर सेशन कोर्ट ने रोक लगा दी.

delhi news
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 18, 2023, 1:20 PM IST

नई दिल्ली: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कथित दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी है. शाहनवाज हुसैन की याचिका पर अब सेशन कोर्ट आठ नवंबर को अगली सुनवाई करेगा. बता दें कि इस मामले में राउज रिवेन्यू कोर्ट स्थित एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करते हुए शाहनवाज हुसैन को समन जारी कर 20 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था.

कोर्ट ने कहा था कि जब तक जांच अधिकारी यह स्थापित करने के लिए ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लाता कि शिकायतकर्ता के साथ दुष्कर्म होने की कोई संभावना नहीं है. तब तक मामले को शुरू में ही खारिज करने का उनके पास कोई कारण नहीं है. न्यायाधीश ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता का बयान विश्वासनीय है या नहीं इसका पता ट्रायल कोर्ट के समक्ष जांच के बाद ही लगाया जा सकता है. उन्होंने शिकायतकर्ता के आरोपों की सत्यता पर सवाल उठाने वाली अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने पीड़िता की ओर से दायर विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने दावा किया था कि पुलिस ने शुरू से इस मामले में नकारात्मक रूख अपनाया है. साथ ही एफआईआर दर्ज करने में उन्हें 5 साल लग गए. उन्होंने कहा कि पुलिस जानबूझकर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ सबूत हासिल करने में विफल रही है. बता दें कि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376/328/506 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और हुसैन को 20 अक्टूबर को पेश होने के लिए तलब किया था. पीड़िता का आरोप है अप्रैल 2018 में शाहनवाज ने उसे एक फार्म हाउस पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया. उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी.

ये भी पढ़ेंः

  1. भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया तलब, जानें पूरा मामला
  2. Shahnawaz Hussain: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का निर्देश किया निरस्त

ABOUT THE AUTHOR

...view details