नई दिल्ली: हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया. इस मामले में कोर्ट ने 20 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई के विशेषजज विकास ढुल की कोर्ट ने मंगलवार को कांडा को बरी करने का फैसला सुनाया. इस केस में वे मुख्य आरोपी थे, जबकि उनकी एमडीएलआर एयरलाइंस में सीनियर मैनेजर रहीं अरुणा चड्ढा सह आरोपित थीं. कोर्ट ने उसको भी बरी कर दिया है.
गोपाल कांडा की एयरलाइंस में काम करने वाली एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. कांडा पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप लगे थे. गीतिका ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसने गोपाल कांडा पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे. उल्लेखनीय है गीतिका सुसाइड केस के समय गोपाल कांडा हरियाणा की हुड्डा सरकार में गृह मंत्री थे.
गोपाल कांडा ने निर्दलीयों के साथ मिलकर हुड्डा सरकार को समर्थन दिया था. बदले में हुड्डा सरकार में उन्हें गृह मंत्री का पद मिला था. गीतिका सुसाइड कांड में नाम आने के बाद गोपाल को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा और उन्हें 18 महीने तक तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा, इसके बाद जमानत मिली थी. सिरसा सीट से खुद की बनाई हुई हरियाणा लोकतांत्रिक पार्टी (हलोपा) से विधायक गोपाल कांडा मौजूदा समय में हरियाणा की भाजपा सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं. उनके भाई गोविंद कांडा भाजपा में हैं और इसी साल ऐलनाबाद से पार्टी के टिकट पर उप चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें इनेलो के अभय चौटाला से हार का सामना करना पड़ा.