नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की एक विशेष अदालत (NIA special court) ने गुरुवार को 2017 के जासूसी मामले में एक व्यक्ति को पाकिस्तान स्थित अपने आका (हैंडलर) के लिए काम करने के आरोप में दोषी ठहराया है. एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली के चांदनी महल निवासी मोहम्मद परवेज को विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया.
प्रवक्त्ता के मुताबिक, यह मामला भारत के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में तैनात सुरक्षा कर्मियों से सूचना हासिल करने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा रची गई साजिश से जुड़ा है. प्रवक्ता ने बताया, 'दोषी आरोपी (परवेज) पाकिस्तानी खुफिया विभाग के 'हैंडलर' के लिए काम करता पाया गया. हमजा भाई उर्फ बिलाल ने परवेज को उस वक्त अपनी टीम में शामिल किया, जब वो (परवेज) अपनी बहनों से मिलने पाकिस्तान गया था.' एनआईए ने बताया कि परवेज को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनकी तस्वीरें लेने के लिए प्रेरित किया गया था.
प्रवक्ता के मुताबिक, 'आरोपी अन्य लोगों के नाम पर सिम कार्ड जारी करवाकर उसके व्हाट्सएप खातों के सक्रिय कोड को अपने पाकिस्तानी 'हैंडलर' के साथ साझा करता था. आरोपी को इस तरह के काम के लिए पाकिस्तानी 'हैंडलर' द्वारा हवाला माध्यम से भुगतान किया गया था. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी परवेज को नौ मार्च को सजा सुनाई जाएगी.