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Rohit Joshi Rape Case : दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं आया रोहित, पिता महेश जोशी के निवास पर चस्पा हुई नोटिस

दिल्ली एसपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की टीम राजस्थान कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी (rajasthan minister son rape case) को गिरफ्तार करने जयपुर में महेश जोशी के (FIR on Rohit joshi ) निजी आवास और सरकारी आवास पर पहुंची. तलाशी के दौरान पुलिस को रोहित दोनों ही जगहों पर नहीं मिला. जिसके बाद मंत्री के निवास के बाहर नोटिस चिपका दिया गया, जिसमें उसे 18 मई को पूछताछ के लिए तलब किए जाने की बात है.

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दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं आया रोहित

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Published : May 15, 2022, 12:51 PM IST

जयपुर.दिल्ली के सदर बाजार थाने में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी (rajasthan minister son rape case) को गिरफ्तार करने के लिए रविवार को एसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर पहुंची. बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम आज सुबह महेश जोशी के निजी आवास पर पहुंची जहां उन्हें रोहित जोशी नहीं मिला. इसके बाद जब पुलिस महेश जोशी के सिविल लाइन स्थित सरकारी बंगले पर गई तो वहां भी उन्हें रोहित जोशी नहीं मिला. बताया जा रहा है कि रोहित जोशी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर के अंडरग्राउंड हो गया (FIR on Rohit joshi) है. जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर में डेरा डाले बैठी है. नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है.

चस्पा हुआ नोटिस :इस खबर के साथ ही मंत्री के निवास पर मीडिया का जमावड़ा लग गया है. खबर है कि जोशी मीडिया से मुखातिब हो अपना पक्ष रखा है. सुबह ही पुलिस ने उनकी तलाश में दबिश दी. निवास स्थान के बाहर लगी नोटिस के मुताबिक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के आरोपी रोहित जोशी को18 मई को दोपहर 1:00 बजे दिल्ली पूछताछ के लिए पेश होना है.

पढ़ें.दिल्ली पुलिस करेगी मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ रेप केस की जांच

यह है मामला :राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ 8 मई को जयपुर की 24 वर्षीय युवती ने दिल्ली के सदर बाजार थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने पहले जीरो नंबरी एफआईआर की उसके बाद मामले को जांच के लिए मामले को राजस्थान के सवाई माधोपुर महिला थाने भिजवा दिया. इस पर पीड़िता ने राजस्थान पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए साथ ही निष्पक्ष जांच नहीं किए जाने का भी अंदेशा जताया. जिसके बाद महिला की बातों को मद्देनजर रखते हुए (minister mahesh joshi son rape case) मामले को दिल्ली के सदर थाना में ही दर्ज करवाया गया. वहीं पीड़िता की शिकायत पर रोहित जोशी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328, 312, 366, 377, 506 और 509 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया.

महेश जोशी के निवास पर चस्पा हुई नोटिस

महेश जोशी का बयान : पुत्र पर लगे दुष्कर्म के आरोप और पुलिस के नोटिस पर राजस्थान के जयदाय मंत्री जोशी ने कहा कि वे सच्चाई और न्याय के साथ हैं. रविवार को जयपुर में मीडिया से मुखातिब हुए जोशी ने कहा कि पुलिस के नोटिस के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. महेश जोशी ने कहा कि कृपा करके मीडिया ट्रायल ना करें, जो सच्चाई है उसको सामने आने दें.

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