नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण(Delhi-NCR Pollution ) मामले पर सुनवाई कर रहा है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. वहीं, कोर्ट आज केंद्र सरकार द्वारा बनायी गई टास्क फोर्स पर हुई कार्रवाई पर भी रिपोर्ट लेगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत दे दी थी. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi NCR) को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर(affidavit filed) कर शहर में अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों की इजाजत देने का आग्रह किया था.
दिल्ली सरकार ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर को तैयार करने और उसका मुकाबला करने के लिए उसने अपने अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शुरू कर दिया था. 7 नए अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया गया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया है. राज्य सरकार ने कहा कि रोगियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 19 सरकारी अस्पतालों में काम किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अस्पतालों में निर्माण कार्य को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए.
वहीं, दूसरी ओर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फ्लाइंग स्कॉड का गठन किया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पता नहीं यह जानबूझकर है या नहीं, मीडिया के कुछ वर्ग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खलनायक हैं. हम स्कूलों को बंद करना चाहते हैं. आपने (दिल्ली सरकार) कहा था कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप अखबार देखें. दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की कि एक अखबार ने विशेष रूप से बताया है कि कल अदालत की सुनवाई में आक्रामक रही. रिपोर्ट में कहा गया कि अदालत, प्रशासनिक कर्तव्य संभालने की धमकी दे रहा है.
इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करेगा. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का समय देते हुए कहा था कि वो कुछ करें, नहीं तो अब कोर्ट कदम उठाएगा.
कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सुनवाई में दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई. कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि, दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश में जुटी रहती है. उनके प्रयासों में कोई गंभीरता नहीं दिखती.