ठाणे :महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर पत्नी को फोन पर तीन तलाक देने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब्दुल वहाब खान के खिलाफ डोंबिवली के तिलक नगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 498-ए (पत्नी के साथ क्रूरता करना) और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
एफआईआर के अनुसार, अब्दुल वहाब खान ने अप्रैल 2006 में ठाणे जिले के कल्याण की रहने वाली महिला से शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी पति नशे में धुत होकर उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए पिछले साल वह अपने माता-पिता के घर लौट आई थी.
महिला ने कहा कि तीन दिन पहले, उसने कथित तौर पर फोन किया और कहा कि वह दोबारा शादी कर रहा है और उसे कोई बाधा नहीं पैदा करनी चाहिए.