नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की नयी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से सुनवाई टाली गई. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.
6 सितंबर को उमर खालिद ने पहले से दायर अपनी जमानत याचिका को वापस लेते हुए नयी जमानत याचिका दायर किया था. उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पायस ने कहा था कि उन्होंने पहले जो जमानत याचिका दायर किया था वो अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर की गई थी. दिल्ली पुलिस की ओर से इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानने पर पायस ने धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका वापस ले लिया और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत नई याचिका दायर किया. कोर्ट ने धारा 437 के तहत दायर नई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.
दरअसल, इस मामले के एक आरोपी इशरत जहां की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद ने धारा 439 के तहत दायर याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज करने की मांग की थी. अमित प्रसाद ने कहा था कि धारा 439 के तहत यूएपीए के तहत कोई स्पेशल कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती है. इसलिए इस कोर्ट के समक्ष धारा 437 के तहत दायर जमानत याचिका पर ही सुनवाई हो सकती है. इसी के बाद उमर खालिद की तरफ से भी धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका वापस लेते हुए धारा 437 के तहत याचिका दायर की गई.