नई दिल्ली: राजधानीदिल्ली के चर्चित कंझावला हिट एंड ड्रैग केस मामले में गुरुवार को रोहिणी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कार सवार चार युवकों पर आरोप तय करते हुए कहा कि इन पर हत्या का केस चलेगा. जनवरी की पहली तारीख को इन लोगों ने 23 वर्षीय अंजलि को कार से टक्कर मारने के बाद 13 किलो मीटर तक सड़क पर घसीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.
इन धाराओं में आरोप तय:अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने आरोपित मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने तीन अन्य आरोपित दीपक, आशुतोष एवं अंकुश पर आईपीसी की धारा 201, 212, 182, 34 के तहत आरोप तय किए हैं. साथ ही कोर्ट ने इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से बरी कर दिया है. अब कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है.