नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनी सबटीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी शो ‘पुष्पा इम्पॉसिबल’ के मामले की सुनवाई की. इसमें धोबी समुदाय पर की गई कथित जातिगत और अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ दर्ज FIR पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया. जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2024 को करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर तलब किया है. याचिका सोनी सब टीबी की तरफ से दायर की गई है. याचिका में पटियाला हाउस कोर्ट से 19 अक्टूबर को जारी समन पर रोक लगाने की भी मांग की गई है. सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने सब टीबी के मालिक को 2 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा कि एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(यू) के तहत आरोप लगाए गए हैं. एसटी एक्ट की धारा 3(1)(यू) के तहत किसी व्यक्ति को एससी-एसटी समुदाय या उसके सदस्य के खिलाफ घृणा या वैमनस्य फैलाने के आरोप में सजा दी जाती है.