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टीवी शो पुष्पा इम्पॉसिबल के मेकर्स पर दर्ज SC-ST केस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला - Delhi High Court

SC-ST case against makers of Pushpa Impossible: दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी शो ‘पुष्पा इम्पॉसिबल’ के मेकर्स को राहत दी है. कोर्ट ने गुरुवार को सीरीज में धोबी समुदाय पर की गई कथित टिप्पणी पर सुनवाई की और दलील सुनने के बाद SC-ST एक्ट के तहत दर्ज केस पर रोक लगा दी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 30, 2023, 6:11 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनी सबटीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी शो ‘पुष्पा इम्पॉसिबल’ के मामले की सुनवाई की. इसमें धोबी समुदाय पर की गई कथित जातिगत और अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ दर्ज FIR पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया. जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2024 को करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर तलब किया है. याचिका सोनी सब टीबी की तरफ से दायर की गई है. याचिका में पटियाला हाउस कोर्ट से 19 अक्टूबर को जारी समन पर रोक लगाने की भी मांग की गई है. सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने सब टीबी के मालिक को 2 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा कि एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(यू) के तहत आरोप लगाए गए हैं. एसटी एक्ट की धारा 3(1)(यू) के तहत किसी व्यक्ति को एससी-एसटी समुदाय या उसके सदस्य के खिलाफ घृणा या वैमनस्य फैलाने के आरोप में सजा दी जाती है.

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सीरीज के डायलॉग पर FIR:हरिहरन ने कहा कि ‘पुष्पा इम्पॉसिबल’ सीरीज के 33वें एपिसोड में एक पात्र ने अपने डायलॉग में ‘दो कौड़ी का धोबी’ वाक्य का प्रयोग किया है, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है. हरिहरन ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मामला नहीं बनता है क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक कंपनी है. उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत किसी कंपनी को समन जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी किसी समुदाय का सदस्य नहीं होता है. उसके बाद हाईकोर्ट ने एफआईआर पर कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया.

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