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Opposition Name INDIA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 विपक्षी दलों सहित चुनाव आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस - इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस

दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए 'INDIA' नाम का उपयोग करने से रोकने के लिए दर्ज जनहित याचिका पर 26 विपक्षी दलों के साथ-साथ चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.

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Published : Aug 4, 2023, 11:20 AM IST

Updated : Aug 4, 2023, 11:38 AM IST

नई दिल्ली:विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) रखने के खिलाफ एक कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 26 विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है.

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा और संजीव नरूला की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने याचिका में कहा है कि प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950 की धारा 2 और 3 के तहत 'इंडिया' नाम का उपयोग निषिद्ध है. याचिकाकर्ता के वकील वैभव सिंह ने कहा कि अन्य प्रतिवादियों को भी मामले में नोटिस जारी किया जाए. साथ ही मामले में एक जल्दी की तारीख दी जाए.

इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि उनके पास सुनवाई के लिए बहुत सारे मामले हैं इसलिए इस याचिका पर जल्दी की तारीख नहीं दी जा सकती. यह कहते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा ने विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए भारत का उपयोग करने से रोकने के लिए एक जनहित याचिका पर 26 विपक्षी दलों के साथ-साथ चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया.

बता दें कि बीते माह बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अपने गठबंधन का नाम 'इंडिया' रख लिया था. इसके बाद कई पक्ष इस नाम क विरोध कर रहे हैं. विपक्षी दलों ने आगे की रणनीति के लिए अब मुंबई में बैठक करनेवाले हैं.

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Last Updated : Aug 4, 2023, 11:38 AM IST

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