नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आप सरकार ने दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम 2021 के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी थी. इसी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है.
याचिकाकर्ता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में विशेष रूप से 2010 के नियमों के संशोधित नियम 66 (6) को चुनौती दी थी. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय की.
संशोधित नियम 66(6) में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी शराब की डिलीवरी तभी करेगा जब ऑर्डर मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगा न कि किसी छात्रावास में डिलीवरी की जाएगी.
याचिकाकर्ता का कहना है कि होम डिलीवरी को सक्षम बनाने वाला यह नियम शराब के खिलाफ राष्ट्रीय नीति के विपरीत है. संविधान के अनुच्छेद 47 की पूर्ण अवहेलना है, जो सरकारों पर शराब की खपत को कम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य दर्शाता है.