नई दिल्ली : मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया है. पीठ इस मामले में उन अन्य याचिकाओं के साथ 27 अगस्त को सुनवाई करेगी जिनमें हिंदू, विशेष और विदेशी विवाह अधिनियमों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई है.
याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि सम लैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है भले ही व्यक्ति का लिंग, लैंगिक या यौन अभिमुखता कुछ भी हो.
इसमें कहा गया है कि भारत में प्रभावी कानून, नियमों और नीतियों के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए. याचिकाकर्ता समलैंगिक दंपत्ति - जॉयदीप सेनगुप्ता (ओसीआई) और अमेरिकी नागरिक रसेल ब्लेन स्टीफंस और भारतीय नागरिक मारियो डी. हैं. मारियो समलैंगिक अधिकार विद्वान और कार्यकर्ता हैं जो अमेरिका के रटगर्स विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं.