नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को रोकने में विफल रहने के लिए सोमवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घटना पूरी तरह अस्वीकार्य हैं. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है. यह समझने में असमर्थ हूं कि हत्या को रोकने के लिए अधिकारियों ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया?
हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से सवाल किया कि यहां क्या हो रहा है? क्या ये कैदी सलाखों को काट सकते हैं और लोगों की हत्या कर सकते हैं? क्या किसी अधिकारी को निलंबित किया गया है? इसलिए कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. न्यायाधीश ताजपुरिया के पिता और भाई द्वारा मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.
अतिरिक्त स्थायी वकील (एएससी) राहुल त्यागी ने कहा कि हत्या गैंगवार के कारण हुई थी और उन्होंने अदालत को सूचित किया कि जांच विशेष सेल को स्थानांतरित कर दी गई है. कोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया कि वे चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को भी कहा.