नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओडिशा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने के दौरान बीजू जनता दल के शंख चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए न कि दिल्ली हाईकोर्ट का.
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है. यह याचिका ओडिशा बीजेपी के महासचिव जतिन मोहंती ने दायर किया था. सुनवाई के दौरान जतिन मोहंती की ओर से पेश वकील ने कहा कि ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी सार्वजनिक धन का इस्तेमाल अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है. तब कोर्ट ने कहा कि यह तो हर राज्य में हो रहा है. ये हर राज्य की कहानी है.