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ओडिशा सरकार की योजनाओं में BJD के चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार - दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi High Court: ओडिशा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में बीजेडी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल रोकने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 12, 2024, 5:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओडिशा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने के दौरान बीजू जनता दल के शंख चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए न कि दिल्ली हाईकोर्ट का.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है. यह याचिका ओडिशा बीजेपी के महासचिव जतिन मोहंती ने दायर किया था. सुनवाई के दौरान जतिन मोहंती की ओर से पेश वकील ने कहा कि ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी सार्वजनिक धन का इस्तेमाल अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है. तब कोर्ट ने कहा कि यह तो हर राज्य में हो रहा है. ये हर राज्य की कहानी है.

याचिका में कहा गया था कि ओडिशा सरकार जब मीडिया में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करती है तो उसमें अपने चुनाव चिह्न शंख का इस्तेमाल करती है. किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न का उपयोग सरकार प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकती है. जैसा कि ओडिशा सरकार कर रही है. उन्होंने याचिका में मांग किया कि बीजू जनता दल को अखबारों, टीवी चैनलों और दूसरे मीडिया में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करते समय शंख का इस्तेमाल करने से रोका जाए.

याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार के दौरान राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न का उपयोग करना आदर्श आचार संहिता और एलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) आर्डर के पैरा 16ए का उल्लंघन है.

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