नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो वसंत विहार स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के दफ्तर के सामने बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे अफगानी नागरिकों को दूसरे जगह शिफ्ट करने पर दो दिन में फैसला करें. कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार फैसला नहीं करेगी, तो वो आदेश जारी करेगी. मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी.
पिछले 1 सितंबर को कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के दफ्तर के सामने भीड़ जुटने पर चिंता जताई थी. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की भीड़ से कोरोना फैलने का खतरा है. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम को नोटिस जारी किया था.
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि लोगों के जुलूस और प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए क्या कदम उठाया है. क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार पर दिए गए फैसले के तहत दिशा-निर्देश तैयार किया है. उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरने की इजाजत दी थी.