नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में चयन के लिए नेशनल कैंप में शामिल होना अनिवार्य है. जस्टिस रेखा पल्ली ने ये आदेश टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की याचिका पर दिया.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा, चयन का एकमात्र आधार मेरिट होना चाहिए. मामले में स्वतंत्र जांच कराई जाएगी. स्पोर्ट्स कोड में ऐसा कुछ नहीं है, जो किसी खिलाड़ी को इस आधार पर रोक लगाए कि उसने कैंप में हिस्सा नहीं लिया है. ऐसा होने से देश एक प्रतिभा से वंचित रह जाएगा.
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20 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था. टेबल टेनिस फेडरेशन ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप के लिए टीम का एलान किया था. इस टीम में मनिका बत्रा का नाम शामिल नहीं था. मनिका बत्रा ने इस फैसले के खिलाफ यचिका दायर की है.