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क्रिप्टो करेंसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र व सेबी को नोटिस

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Published : Jul 14, 2021, 12:04 PM IST

Updated : Jul 14, 2021, 2:22 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व सेबी को नोटिस जारी कर क्रिप्टो-एसेट एक्सचेंच के खिलाफ मानक के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सेबी और अन्य को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के विज्ञापन के मामले पर नोटिस भेजा है. कोर्ट में दायर एक याचिका में भारत में क्रिप्टो-एसेट एक्सचेंजों के खिलाफ उचित मानक अस्वीकरण (Adequate Standardized Disclaimers) के बिना राष्ट्रीय टेलीविजन पर विज्ञापन देने के लिए उचित दिशानिर्देश/नियम जारी करने की मांग की गई है. बता दें कि हाल के दिनों में क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है. इन विज्ञापनों में बेहद मामूली रकम के साथ निवेश करने के साथ ही निवेश का तरीका बेहद ही सरल होने की बात भी कही जा रही है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियां ऑफर के तौर पर शुरुआती निवेशकों को 100 रुपये का मुफ्त क्रिप्टोकरेंसी देने का वादा कर रही हैं. बता दें कि बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee) ने कहा है कि बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) बैंकों के लिए अतिरिक्त और उच्च जोखिम पैदा करती है और एक नए कंजरवेटिव प्रूडेंशियल ट्रीटमेंट के अधीन होगी.

क्रिप्टोकरंसी को वित्तीय स्थिरता के लिए एक जोखिम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और कीमतों में अस्थिरता की उनकी क्षमता के कारण चूक हो सकती है और बैंकों को भारी नुकसान हो सकता है.

Last Updated : Jul 14, 2021, 2:22 PM IST

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