नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सेबी और अन्य को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के विज्ञापन के मामले पर नोटिस भेजा है. कोर्ट में दायर एक याचिका में भारत में क्रिप्टो-एसेट एक्सचेंजों के खिलाफ उचित मानक अस्वीकरण (Adequate Standardized Disclaimers) के बिना राष्ट्रीय टेलीविजन पर विज्ञापन देने के लिए उचित दिशानिर्देश/नियम जारी करने की मांग की गई है. बता दें कि हाल के दिनों में क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है. इन विज्ञापनों में बेहद मामूली रकम के साथ निवेश करने के साथ ही निवेश का तरीका बेहद ही सरल होने की बात भी कही जा रही है.
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