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दिल्ली HC ने चीनी कंपनी शीन के प्रोडक्ट बेचने पर अमेजन को नोटिस जारी - शीन

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी ब्रांड शीन के होने वाले सेल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट का अमेजन को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट का अमेजन को नोटिस

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Published : Jul 23, 2021, 7:07 PM IST

Updated : Jul 23, 2021, 7:37 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी ब्रांड शीन (shein) के प्रोडक्ट को प्राईम डे सेल में बेचने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

याचिका अनंतिका सिंह ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि शीन उन 59 मोबाइल ऐप में शामिल है. जिन्हें केंद्र सरकार ने जून 2020 में बैन कर दिया था. ये बैन गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच उपजे तनाव के बाद देश की संप्रभुता और एकता पर खतरे की आशंका के मद्देनजर लगाया गया था.

याचिकाकर्ता की ओर से वकील विवेक राज सिंह ने कहा कि अमेजन 25 जुलाई से शीन के प्रोडक्ट का सेल लॉन्च करने वाला है. जब केंद्र सरकार ने शीन को बैन कर रखा है, तो इसके सेल की इजाजत अमेजन कैसे दे सकता है. उन्होंने शीन के प्रोडक्ट के सेल पर पूरे तरीके से रोक लगाने की मांग की है.

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याचिका में कहा गया है कि इस सेल के जरिये भारतीय यूजर का डाटा चीनी एजेंसियों तक जा सकता है. याचिकाकर्ता ने आशंका जाहिर करते हुए इस संबंध में केंद्रीय आईटी मंत्रालय को प्रतिवेदन दिया था. इस पर मंत्रालय ने याचिकाकर्ता से ठोस सुझाव मांगे थे. याचिकाकर्ता ने मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस सेल को आंशिक रूप से निलंबित किया जाए और तीसरे पक्ष से ऑडिट कराया जाए, लेकिन मंत्रालय ने सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की.

Last Updated : Jul 23, 2021, 7:37 PM IST

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