नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए समान बैंकिंग कोड को लेकर याचिका पर केंद्र गौर करे. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने गृह मंत्रालय, कानून और न्याय तथा वित्त मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा है.
केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है जिस पर सरकार विचार करेगी. अदालत ने केंद्र से याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर गंभीरता से गौर करने के लिए कहा. मामले में अब 25 मई को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने विदेशी धन के स्थानांतरण के संबंध में प्रणाली में खामियों को उजागर किया. जिसका इस्तेमाल अलगाववादी, नक्सली, माओवादी, कट्टरपंथी और आतंकवादी कर सकते हैं.
मुद्दा गंभीर है:सुनवाई के दौरान एएसजी ने कहा कि उन्होंने (याचिकाकर्ता) एक गंभीर मुद्दा उठाया है. हम इस पर विचार करेंगे और वापस आएंगे. मुद्दे गंभीर और महत्वपूर्ण हैं, उन पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है. याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि भारतीय बैंकों में विदेशी धन जमा करने के लिए रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम (IMPS) का इस्तेमाल नहीं किया जाए.