दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

उन्नाव गैंगरेप पीड़िता और उसकी मां को फर्जीवाड़े के मामले में अग्रिम जमानत मिली - कुलदीप सिंह सेंगर

Unnao gangrape victim gets bail in fraud case: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप पीड़िता और उसकी मां को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. इन पर जन्म तिथि में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 1, 2023, 6:48 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंग रेप की पीड़िता और उसकी मां को जन्म तिथि में फर्जीवाड़े के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने दोनों को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया. ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था.

रेप पीड़िता और उसकी मां के खिलाफ उत्तर प्रदेश के माखी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. दोनों के खिलाफ शिकायतकर्ता हरिपाल सिंह की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. हरिपाल सिंह उस आरोपी महिला के पति हैं, जो उन्नाव गैंग रेप केस में बरी कर दी गई थी.

यह भी पढ़ेंः उन्नाव रेप कांड पीड़िता ने मां और चाचा पर दर्ज कराया मुकदमा, बोली- हड़प ली सहायता राशि, मांगने पर दे रहे धमकी

सेंगर को हो चुका है उम्रकैदः तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप पीड़िता के साथ रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.

यह भी पढ़ेंः उन्नाव रेप कांडः कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने वीडियो जारी कर प्रियंका और राहुल गांधी से कही ये बात...

तीस हजारी कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात आरोपियों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने सेंगर समेत सात आरोपियों पर दस-दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़िता को दी जाएगी.

यह भी पढ़ेंः उन्नाव रेप पीड़िता की गुहार, प्रेग्नेंट हूं..डिलीवरी तक के पैसे नहीं, चाचा ने हड़पा मकान, मदद करे सरकार

ABOUT THE AUTHOR

...view details