नई दिल्ली :ड्रग कंट्रोलर (Drug controller) ने दवाईयों की जमाखोरी (Drug hoarding) के मामले में सांसद गौतम गंभीर (MP Gautam Gambhir) और विधायक प्रवीण कुमार (MLA Praveen Kumar) को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (Drugs and Cosmetics Act) के तहत आरोपी माना है.
ड्रग कंट्रोलर ने इस बात की सूचना गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को दी. ड्रग कंट्रोलर की इस रिपोर्ट के बाद जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में छह हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
फेबिफ्लू दवाई का स्टॉक रखने का आरोप
सुनवाई के दौरान ड्रग कंट्रोलर की ओर से वकील नंदिता राव ने कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) ने अनाधिकृत रूप से फेबिफ्लू दवाई (Febiflu medicine) का स्टॉक रखा था. उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18सी, 27बी, 27डी और रुल 61 के तहत अपराध किया है.
एमिकस क्युरी राजशेखर राव ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के मामले में भी जांच हुई है. ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले में पूरी जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ड्रग कंट्रोलर को न केवल गौतम गंभीर के मामले की जांच करनी चाहिए, बल्कि उन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन होता हो. कोर्ट ने पूछा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने डीलर से इतनी दवाईयां कैसे हासिल कर ली.
चैरिटी से लोगों को असुविधा हुई
जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि गौतम गंभीर ने लोगों की सेवा करने के लिए दवाईयां लीं और उसके लिए काफी पैसे भी खर्च किए. गौतम गंभीर ने चैरिटी की लेकिन इससे काफी लोगों को असुविधा हुई. लोगों की सेवा दूसरे तरीके से करनी चाहिए थी.