नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर के स्थानीय पासपोर्ट ऑफिस को तीन महीने में पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट के रिन्युअल को लेकर जम्मू एंड कश्मीर के स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय को निर्देशित किया गया है. इसके बाद कोर्ट ने तीन महीने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. मुफ्ती का आवेदन पिछले 2 वर्ष से स्थानीय कार्यालय में ही लंबित था. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी थी.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह ने कोर्ट को बताया कि जम्मू एंड कश्मीर स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय को महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट के नवीनीकरण के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया. महबूबा मुफ्ती ने याचिका दाखिल की थी कि पासपोर्ट नवीनीकरण के निरस्त करने के आदेश के खिलाफ कोर्ट जल्द निर्देश जारी करे. महबूबा मुफ्ती ने 2020 में अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण का आवेदन स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय में किया था, लेकिन इस नवीनीकरण के आवेदन को स्थानीय कार्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.