नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उद्योगपति रतन टाटा (Industrialist Ratan Tata) को भारत रत्न देने की मांग खारिज कर दी है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये काम कोर्ट का नहीं है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये किस तरह की याचिका है. कोर्ट जब याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने जा रही थी तब याचिकाकर्ता के वकील एके दुबे ने याचिका वापस ले ली. याचिका राकेश कुमार ने दायर की थी.
याचिका में कहा गया था कि रतन टाटा ने पूरी उम्र देश के कल्याण में लगाया है. रतन टाटा ने उद्यमियों को आगे बढ़ने का काफी मौका दिया. याचिका में कहा गया है कि रतन टाटा ने टाटा संस के चेयरमैन पद से हटने के बाद व्यक्तिगत तौर पर की स्टार्टअप में निवेश किया.