नई दिल्ली : एअर इंडिया के डिसइनवेस्टमेंट (disinvestment of Air India) को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका (plea of Subramanian Swamy) पर दिल्ली हाईकोर्ट आज (गुरुवार) फैसला (Delhi High Court) सुनाएगा. केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि टाटा पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एअरलाइंस को खरीदा (Procurement of Indian Airlines) है. लिहाजा, सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत है.
गौरतलब है कि भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 'एअर इंडिया' की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
राज्यसभा सदस्य स्वामी ने मौजूदा एअर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी अग्रिम कार्रवाई या निर्णय या अनुमति को रद्द करने का अनुरोध किया है. स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की CBI जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है.
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बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने टाटा संस की एक कंपनी द्वारा एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस के 100 फीसदी शेयरों के साथ-साथ 'ग्राउंड हैंडलिंग' कंपनी AISATS में 50 फीसदी हिस्सेदारी के लिए पेश की गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया था.