नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल (Central Government Industrial Tribunal) में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर असंतोष जताया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सेक्रेटरी और केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल के सेक्रेटरी को तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.
कोर्ट ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने ट्रिब्युनल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के लिए जरूरी लाइसेंस और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था नहीं की है. कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में ये कहीं नहीं बताया गया है कि उसने हाई स्पीड इंटरनेट और वीडियो कांफ्रेंसिंग के प्लेटफार्म के लाइसेंस के लिए फंड स्वीकृत किया है.