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प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की सूचना साझा करने के आदेश पर दिल्ली HC की रोक - केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक

हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है. जिसमें सूचना के अधिकार के तहत भारतीय वायु सेना को प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा संबंधी जानकारी साझा करने का आदेश दिया गया था.

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कोर्ट ने दिया सुरक्षा कारणों का हवाला

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Published : Dec 11, 2020, 6:34 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सूचना के अधिकार के तहत भारतीय वायु सेना को प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा संबंधी जानकारी साझा करने का आदेश दिया गया था. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने आरटीआई आवेदक कमोडोर लोकेश के बत्रा को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

मोदी और मनमोहन सिंह की विदेश यात्रा की सूचना मांगी गई
याचिका वायुसेना के मुख्य सूचना अधिकारी ने दायर की है. याचिका में सीआईसी के 8 जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें वायुसेना के मुख्य सूचना अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे स्पेशल फ्लाईट रिटर्न्स-1 और 2 से संबंधित सूचना आवेदक को दें. दरअसल, कमोडोर लोकेश के बत्रा ने वायुसेना से आरटीआई के तहत दाखिल आवेदन में वायुसेना से स्पेशल फ्लाईट रिटर्न्स-1 और 2 से संबंधित जानकारी मांगी थी. लोकेश बत्रा ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेश यात्रा से संबंधित स्पेशल फ्लाईट रिटर्न्स-1 और 2 की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की थी.

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सुरक्षा कारणों से सूचना नहीं दी जा सकती
याचिका में कहा गया है कि बत्रा की ओर से मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती है. क्योंकि ये पूरे सुरक्षा घेरे से संबंधित है. इस आवेदन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवानों के नाम भी पूछे गए हैं. अगर इन सूचनाओं का खुलासा किया जाता है तो इससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ-साथ भारत की रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों को नुकसान हो सकता है. याचिका में कहा गया है कि सीआईसी ने अपने आदेश में आरटीआई कानून की धारा 24(1) और धारा 8(1)(जी) का उल्लंघन किया हैै.

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