नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश के प्रवक्ता एसजी सूर्या की याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने Meta इंक (फेसबुक) को और केंद्र सरकार काे नोटिस भेजा है. जस्टिस वी कामेश्वर राव की बेंच ने 30 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. भाजपा नेता के फेसबुक पेज पर एक्सेस बैन करने के खिलाफ (Ban on BJP leader's Facebook page) याचिका दायर की थी. उनका आराेप था कि दलील सुनाने का मौका दिए बगैर यह कार्रवाई की गई.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मुकेश शर्मा ने कहा कि दिसंबर 2021 में उनके फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए दो यू-ट्यूब वीडियो को कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करार दिया गया है. उस वीडियो में एक तमिल लेखक के लिट्टे विरोधी भाषण को शेयर किया गया था. उसके बाद भाजपा प्रवक्ता सूर्या का फेसबुक पेज एक महीने के लिए बैन कर दिया (Ban on BJP leader Surya's Facebook page) गया.