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BJP नेता का फेसबुक पेज बैन: दिल्ली हाईकाेर्ट ने facebook, केंद्र सरकार काे दी नाेटिस - दिल्ली हाईकाेर्ट फेसबुक काे नाेटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार काे तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता एस.जी. सूर्या के फेसबुक पेज पर बैन (Ban on BJP leader Surya's Facebook page) लगाने के खिलाफ Meta कंपनी और केंद्र सरकार को नोटिस दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Feb 9, 2022, 8:40 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश के प्रवक्ता एसजी सूर्या की याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने Meta इंक (फेसबुक) को और केंद्र सरकार काे नोटिस भेजा है. जस्टिस वी कामेश्वर राव की बेंच ने 30 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. भाजपा नेता के फेसबुक पेज पर एक्सेस बैन करने के खिलाफ (Ban on BJP leader's Facebook page) याचिका दायर की थी. उनका आराेप था कि दलील सुनाने का मौका दिए बगैर यह कार्रवाई की गई.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मुकेश शर्मा ने कहा कि दिसंबर 2021 में उनके फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए दो यू-ट्यूब वीडियो को कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करार दिया गया है. उस वीडियो में एक तमिल लेखक के लिट्टे विरोधी भाषण को शेयर किया गया था. उसके बाद भाजपा प्रवक्ता सूर्या का फेसबुक पेज एक महीने के लिए बैन कर दिया (Ban on BJP leader Surya's Facebook page) गया.

याचिका में कहा गया है कि अब भाजपा नेता सूर्या का फेसबुक पेज बैन है. इसके बारे में जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने META से संपर्क किया और कहा कि उनके फेसबुक पेज को पहले ही एक महीने के लिए बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से वह पेज को एक्सेस नहीं कर सकते थे. याचिका में गया है कि META ने उनके दो पोस्ट को लिट्टे समर्थक समझने की गलती की.

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उनके पेज पर रोक लगाने से पहले कोई उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका भी नहीं दिया गया है. ऐसा करना संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि मेटा एक सार्वजनिक कार्य करता है और वह वर्चुअल एकाधिकार रखता है. META आईटी एक्ट के रुल्स और दिशानिर्देश के तहत केंद्र सरकार रेगुलेट करती है.

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