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लोकसभा के डिप्टी स्पीकर चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया ये निर्देश

लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव नहीं कराये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, आप निर्देश लें.

High Court
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Published : Sep 1, 2021, 6:46 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा से कहा कि हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, आप निर्देश लें. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

याचिका पवन रिले ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद दो साल से अधिक समय से खाली रखकर संविधान की धारा 93 का उल्लंघन किया गया है. याचिका में कहा गया है कि 830 दिन बीत गए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया है, यह बहुत गंभीर मामला है. याचिका में कहा गया है कि लोकसभा में प्रक्रिया और उसके कार्य संचालन के नियम 8 के तहत डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख तय करना लोकसभा के स्पीकर का प्राथमिक कर्तव्य है.

याचिका में कहा गया है कि धारा 93 के तहत डिप्टी स्पीकर का चुनाव जितनी जल्दी हो कराने की बात कही गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव दो साल या उससे अधिक की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है. डिप्टी स्पीकर के संवैधानिक पद के चुनाव में और देरी नियमों का उल्लंघन होगा.

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