नई दिल्ली : स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन योजना के तहत दिए जाने वाले पेंशन के बकाया राशि को जारी करने की मांग करने वाली एक महिला की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र का रुख पूछा है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया.
याचिकाकर्ता महिला ने कहा कि उसकी सास को केंद्र की स्वतंत्रा सेनानी सम्मान पेंशन योजना के तहत अगस्त 1972 से लगातार पेंशन मिल रही थी, जो बिना किसी कारण या पूर्व सूचना के फरवरी 2015 में अचानक बंद हो गई.
याचिका में कहा गया है कि उनकी सास पढ़ी-लिखी नहीं थीं और लगभग 90 वर्ष की आयु में पेंशन का इंतजार करती रही और यहां तक कि संबंधित बैंक में भी पूछताछ की जहां उन्हें बताया गया कि संबंधित मंत्रालय द्वारा आगे भुगतान रोक दिया गया है.
अदालत को सूचित किया गया कि बार-बार अपील के बावजूद, दिसंबर 2020 में उसकी सास की मृत्यु तक पेंशन का भुगतान फिर से शुरू नहीं किया गया था.