दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

'आप भीख मांगें, उधार लें या चोरी करें, लेकिन भुगतान करें'

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में न्यायिक आदेश के बाद भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं करने पर उत्तर दिल्ली नगर निगम के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की गयी है. अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा वकील रंजीत शर्मा के माध्यम से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया.

By

Published : May 29, 2021, 8:09 AM IST

Updated : May 29, 2021, 8:58 AM IST

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर उत्तर दिल्ली नगर निगम उसके सभी श्रेणियों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने के उसके आदेश का पालन नहीं करता तो निगम आयुक्त को 31 मई या उससे पहले अदालत में पेश होना पड़ेगा.

अदालत ने कहा, आप भीख मांगें, उधार लें या चोरी करें लेकिन भुगतान करें.

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, अगर अगली तारीख तक पांच अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उत्तर दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजय गोयल सुनवाई में उपस्थित रहेंगे.

अदालत ने याचिका पर निगम को नोटिस जारी किया और दो दिन में जवाब दाखिल करने को कहा. अदालत ने 31 मई को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया जब वेतन संबंधी अन्य मामलों में भी सुनवाई होगी.

पढ़ें :ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत पर हाई कोर्ट ने कहा- हम नरक में जी रहे हैं, हम बेबस हैं

उत्तर दिल्ली नगर निगम की ओर से वकील दिव्य प्रकाश पांडेय ने कहा कि वे वेतन के मामलों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं और उन्होंने वेतन तथा पेंशन के लिए राशि देने का प्रयास किया है और अप्रैल तक की पगार का भुगतान किया है.

Last Updated : May 29, 2021, 8:58 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details