नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर उत्तर दिल्ली नगर निगम उसके सभी श्रेणियों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने के उसके आदेश का पालन नहीं करता तो निगम आयुक्त को 31 मई या उससे पहले अदालत में पेश होना पड़ेगा.
अदालत ने कहा, आप भीख मांगें, उधार लें या चोरी करें लेकिन भुगतान करें.
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, अगर अगली तारीख तक पांच अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उत्तर दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजय गोयल सुनवाई में उपस्थित रहेंगे.