नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो हमें सुनवाई करने की जरूरत नहीं है. बुधवार सुबह वकील शाहरुख आलम ने चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई करने की मांग की थी.
दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर सुनवाई से किया इंकार - दिल्ली बुलडोजर की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो हमें सुनवाई करने की जरूरत नहीं है.
तब कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा को निर्देश दिया था कि आप दोपहर बाद इस मामले पर सरकार से निर्देश लेकर आइए. हम आगे मौका नहीं देंगे. दो बजे जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा चुका है. तब कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो हमारे सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है. बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया. चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
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