नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को समाचार पोर्टल न्यूजलॉन्ड्री और उसके सह-संस्थापक अभिनंदन सेखरी की उस याचिका पर आयकर विभाग का रुख जानना चाहा, जिसमें इस महीने की शुरुआत में किए गए एक सर्वे अभियान के दौरान जब्त की गई सामग्री की जानकारी किसी भी तरह लीक होने से रोकने का अनुरोध किया गया है.
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने विभाग के वकील को किसी भी तरह की जानकारी लीक होने के खिलाफ शपथपत्र देने के संबंध में निर्देश लेने के लिए समय प्रदान किया. साथ ही पीठ ने संबंधित अधिकारी से सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर को सुनवाई में शामिल होने को कहा.
जानकारी लीक होने की आशंका नहीं होने पर जोर दे रहे विभाग के वकील से पीठ ने कहा कि अपने मुवक्किल से (सुनवाई में शामिल होने के लिए) को कहें ताकि हम इसे यहीं बंद कर सकें. अगर वह अपनी तरफ से बयान देता है, तो हम मुद्दे को समाप्त कर सकते हैं. विभाग के वकील अजीत शर्मा ने कहा कि हजारों लोगों का डेटा विभाग के पास सुरक्षित है और इसका उपयोग केवल कानून के अनुसार किया जा सकता है.
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