नई दिल्ली:दिल्ली हाई कोर्ट आज ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. इससे पहले 28 जुलाई को नए आईटी नियमों पर अमल के जवाब को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी. ये याचिका वकील अमित आचार्य ने दायर की है.
दिल्ली हाई कोर्ट आज ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. इससे पहले हाई कोर्ट ने नए आईटी नियमों पर अमल को लेकर ट्विटर के जवाब पर नाराजगी जाहिर की थी. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने ट्विटर को निर्देश दिया कि एक हफ्ते में बेहतर हलफनामा दायर करे, जिसमें मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी और स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख हो.
कोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया कि वे हलफनामे में ये भी बताएं कि नोडल अफसर की नियुक्ति कब तक होगी. सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि ट्विटर ने सात मिलियन डॉलर से ज़्यादा का कारोबार किया है, तब भी उन्हें अधिकारियों की नियुक्ति में दिक्कत हो रही है. पिछले 8 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया था कि केंद्र सरकार चाहे तो नए आईटी रूल्स पर अमल न होने के चलते ट्विटर पर कोई भी एक्शन ले सकती है.