नई दिल्ली :दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आज (बुधवार) ट्विटर (twitter) को हलफनामा दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया है.
जस्टिस रेखा पल्ली की एक एकल न्यायाधीश पीठ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश (Intermediary Guidelines) और डिजिटल मीडिया आचार (Digital Media Ethics Code) संहिता) नियमों के साथ ट्विटर इंडिया (Twitter India) व ट्विटर इंक (Twitter Inc) द्वारा गैर-अनुपालन के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान उन्होंने कहा, ट्विटर का हलफनामा नए आईटी नियमों का गंभीर गैर-अनुपालन दिखाता है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर से पूछा है कि उसका आकस्मिक कार्यकर्ता कौन है और यह किस तरह काम करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा, आपकी कंपनी क्या करना चाहती है अगर ट्विटर नए आईटी नियम का अनुपालन करना चाहता है, तो इसे पूरे दिल से करें.
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