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CBI को कारोबारी के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर वापस लेने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो मीट कारोबारी मोईन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह के साथ भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी सतीश साना बाबू के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (look out circular) नोटिस को वापस ले.

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Published : Jan 29, 2022, 6:34 AM IST

Delhi HC
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो मीट कारोबारी मोईन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह के साथ भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी सतीश साना बाबू के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस को वापस ले. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने ये आदेश दिया.

सतीश साना बाबू ने अपने खिलाफ सीबीआई की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को निरस्त करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि सतीश साना बाबू के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. सतीश साना बाबू की ओर से कहा गया कि एफआईआर 17 फरवरी 2017 को दर्ज की गई थी. उसके बाद से वो 15-16 बार विदेश की यात्रा कर भारत लौट चुका है.

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साना दुबई का कारोबारी है. सीबीआई उसके खिलाफ मीट कारोबारी से संबंध को लेकर जांच कर रही है. कुरैशी साल 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के केस में कई एजेंसियों के निशाने पर था. साना का नाम सीबीआई के पूर्व अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में सामने आया. साना के मुताबिक उससे रिश्वत की मांग की गई थी. एफआईआर के मुताबिक मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद सतीश साना से दुबई में मिले और उसका मामला रफा-दफा कराने का आश्वासन दिलाया था.

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