नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो मीट कारोबारी मोईन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह के साथ भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी सतीश साना बाबू के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस को वापस ले. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने ये आदेश दिया.
सतीश साना बाबू ने अपने खिलाफ सीबीआई की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को निरस्त करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि सतीश साना बाबू के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. सतीश साना बाबू की ओर से कहा गया कि एफआईआर 17 फरवरी 2017 को दर्ज की गई थी. उसके बाद से वो 15-16 बार विदेश की यात्रा कर भारत लौट चुका है.