नई दिल्ली :दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनआरडीएमसी) को मंगोलपुरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि वहां फिर से अतिक्रमण नहीं हो. अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फुटपाथों के अवैध अतिक्रमणों को दैनिक आधार पर हटाया जाए.
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, कभी-कभार अतिक्रमण हटाने की कवायद कर प्रतिवादी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते. यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि फुटपाथों को लगातार अवैध अतिक्रमणों और फेरीवालों से मुक्त रखा जाए.
अदालत राजन नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया कि मंगोलपुरी में एक बाजार के सामने फुटपाथ पर स्टॉल के रूप में अनधिकृत एवं अवैध अतिक्रमण किए गए हैं. याचिका में कहा गया कि अतिक्रमण से इलाके में पैदल चलना और अन्य गतिविधियां चलाना मुश्किल हो गया है.