नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के साथ ही 57 पेज की याचिका में दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) के गठन पर भी सवाल उठाए हैं. हालांकि इस प्राधिकरण के गठन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दो बैठक कर चुके हैं और अपना फैसला भी सुनाया है. लेकिन केजरीवाल सरकार ने याचिका में कहा है कि यह अध्यादेश और इसके प्रावधान के तहत गठित प्राधिकरण दिल्ली सरकार को उसके अधिकार से वंचित करता है.
LG का फैसला अंतिम तो प्राधिकरण का मतलब क्या:दिल्ली सरकार ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि लोकतंत्र में सामूहिक जिम्मेदारी होती है. अनुच्छेद 239 ए के प्रावधान में कहा गया है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होगी और अधिकारियों पर उनका नियंत्रण होगा. यह नियंत्रण क्षेत्रीय सरकार के हाथों में होता है. लेकिन ये अध्यादेश कहता है कि अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए एक कमेटी (NCCSA) होगी. इस कमेटी में मुख्यमंत्री के साथ-साथ मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल होंगे. उपराज्यपाल का फैसला अंतिम होगा. ऐसे में इस प्राधिकरण के गठन का कोई मतलब ही नहीं है. अध्यादेश में चुनी हुई सरकार को साइड लाइन करने जैसे प्रावधान दिया गया है.
प्राधिकरण में अध्यक्ष मुख्यमंत्री लेकिन वह हमेशा रहेंगे अल्पमत:दिल्ली सरकार ने याचिका में यह भी कहा है कि अध्यादेश पूरी तरह से निर्वाचित प्रकार के सिविल सर्विसेज के ऊपर अधिकार को खत्म करता है. साथ ही अध्यादेश संस्थाओं का निर्वाचन करने की शक्ति केंद्र को देकर इसे निर्वाचित सरकार को और भी कमजोर बना रहा है. कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल सरकार ने एनसीसीएसए के बारे में कहा है कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसके अध्यक्ष दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वह हमेशा अल्पमत में रहेंगे. समिति में बाकी दो अधिकारी कभी भी उनके खिलाफ वोट डाल सकते हैं. मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बैठक बुला सकते हैं.
यहां तक कि एकतरफा सिफारिशें करने का काम किसी अन्य संस्था को सौंप सकते हैं. दिल्ली सरकार ने आगे कहा है कि नौकरशाहों और उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार के निर्णयों की वैधता पर निर्णय लेने और उस आधार पर कार्रवाई करने की अनुमति देकर अध्यादेश अनुच्छेद 239 ए के तहत अधिकारों और शासन की शक्तियों के विभाजन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है.