नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह से सवाल किया कि उन्होंने अभी तक जमानत याचिका क्यों दायर नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आप नेता की कथित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी और उसे चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की. पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.एन.वी. भट्टी ने नोटिस जारी किया और संजय सिंह के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और ईडी से जवाब मांगा. केंद्र और ईडी को इस मामले में 11 दिसंबर से पहले जवाब दाखिल करना है.
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि उन्होंने अभी तक नियमित जमानत याचिका के लिए आवेदन क्यों नहीं किया है. न्यायमूर्ति खन्ना ने टिप्पणी की, "आप इससे क्यों कतरा रहे हैं? हम नोटिस कहेंगे, लेकिन आप (नियमित जमानत याचिका) दायर करें." अदालत ने संजय सिंह को संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर करने की छूट दी.
3 नवंबर को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने शराब नीति घोटाले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा था. 20 अक्टूबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की चल रही जांच में एजेंसी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखते हुए संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी. 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने मामले में संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.