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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश - संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित रूप से फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

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Published : Nov 23, 2021, 4:38 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कथित तौर पर किसानों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने ये आदेश दिया.

याचिका आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मर्लेना ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर किसानों से संबंधित एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया. याचिका में कहा गया है कि फर्जी वीडियो अपलोड कर संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की है. इस वीडियो से सामाजिक अशांति फैलने की संभावना है.

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याचिका में कहा गया है कि आतिशी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ थाने में 2 फरवरी को इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसके बाद आतिशी ने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर किया.

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