नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को भाजपा नेता विनय कुमार सिंह की बीबीसी की 'द मोदी क्वेश्चन नामक' डॉक्यूमेंट्री के संबंध में दायर मानहानि के मुकदमे पर बीबीसी को समन जारी किया. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) रुचिका सिंगला ने विकिमीडिया फाउंडेशन (जो विकिपीडिया को फंड करती है) और यूएस स्थित डिजिटल लाइब्रेरी (जिसे इंटरनेट आर्काइव कहा जाता है) को भी समन जारी किया. अगली सुनवाई 11 मई को होगी.
कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है. विनय कुमार ने अपने को झारखंड भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति का सदस्य बताया है. वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के सक्रिय स्वयंसेवक हैं. उन्होंने यह याचिका अधिवक्ता मुकेश कुमार के माध्यम से दायर किया है.
छवि खराब करने की कोशिशःदायर मुकदमे में कहा गया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आरएसएस, विहिप और भाजपा जैसे संगठनों को बदनाम किया है. आरएसएस और वीएचपी के खिलाफ लगाए गए आरोप संगठन और उसके लाखों सदस्यों-स्वयंसेवकों को बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित हैं. इस तरह के आरोप न केवल निराधार हैं, बल्कि आरएसएस, वीएचपी की प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं. इसके लाखों सदस्य-स्वयंसेवक, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है. यह उनकी भावनाओं को भी आहत किया है.