नई दिल्ली:जेएनयू (Jawaharlal Nehru University) के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगे तथा भड़काऊ भाषण के कई मामलों में आरोपी शरजील इमाम को साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी (Saket court granted bail to Sharjeel Imam). कोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) के खिलाफ शरजील इमाम द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई कर रहा था.
इस मामले में इमाम के खिलाफ देशद्रोह दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने आरोप लगाया था कि 2019 में दिल्ली के जामिया नगर में हुई हिंसा इमाम के भाषण की वजह से हुई थी. हालांकि अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है.
साकेत कोर्ट परिसर स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार इस तथ्य को ध्यान में रखा की इमाम के ऊपर लगाई गई धारा 153 ए के तहत अपराध के लिए अनिवार्य कैद की अवधि को आधे से अधिक समय के लिए गुजार चुके हैं. वहीं देशद्रोह का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया जा चुका है. ऐसे में इमाम को शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है.
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