नई दिल्ली :कोयले की चोरी से जुड़े धन शोधन के एक मामले के संबंध में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया.
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मिश्रा का काम अवैध गतिविधियों को रोकना था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह खुद अवैध कोयला माफिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे.
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बांकुड़ा पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक मिश्रा को तीन अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.