नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कार मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को अदालत से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया है.
कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर आरोप तय करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ सुबूत पुख्ता नहीं माने.
अदालत में शुरुआती बहस के दौरान ही दिल्ली पुलिस शशि थरूर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई. लिहाजा इस मामले में ट्रायल शुरू होने से पहले ही शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया गया.
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली पुलिस की ओर से उन पर लगाये गए आरोपों से मुक्त करने को लेकर दिल्ली कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल का आभार जताया है. साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा और बढ़ गया है.
आपको बता दें कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली स्थित एक आलीशान होटल के कमरे में कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी. इसी मामले की जांच के दौरान शशि थरूर पर भी सवाल उठे थे. थरूर के खिलाफ घरेलू हिंसा और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज करते हुए एफआईआर की गई थी. हालांकि थरूर की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई.
दिल्ली पुलिस ने 14 मई को दायर अपने आरोप पत्र में थरूर पर सुंनदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया और कहा है कि अदालत को मामले में उन्हें एक आरोपी के रूप में तलब किया जाना चाहिए. पुलिस ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था.
आपकाे बता दें कि बीती 27 जुलाई को स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर सुनवाई टाल दी थी. कोर्ट ने पिछले 12 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.